अवैध विज्ञापन वाहन पर निगम की कार्रवाई, 75 हजार रुपये का जुर्माना वसूला
रसूखदारों से बड़ी रकम वसूलने में नहीं दिखती यह तेजी !

ग्वालियर। नगर निगम की विज्ञापन शाखा ने निगम सीमा में बिना अनुमति विज्ञापन करने वाले वाहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 75 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित करते हुए वसूल किया। ब्रांड क्यूब कम्युनिकेशन, एमपी नगर भोपाल द्वारा वाहन क्रमांक MP 15 ZS 1205 पर बिना मंजूरी के होर्डिंग, बैनर एवं फ्लेक्स के माध्यम से विज्ञापन किया जा रहा था। जांच के दौरान वाहन पर करीब 250 वर्गफुट विज्ञापन क्षेत्रफल पाया गया।
निगम के विज्ञापन शाखा नोडल अनूप लिटोरिया ने बताया कि निगम आयुक्त अभिषेक चौधरी के निर्देशन में राजस्व वसूली एवं अनधिकृत विज्ञापनों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश आउटडोर मीडिया नियम, 2017 के प्रावधानों के तहत संबंधित विज्ञापनकर्ता पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसे मौके पर जमा कराया गया।
हजारों वसूले, करोड़ों अटके !
हालांकि निगम ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति विज्ञापन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। लेकिन बीते समय निगम द्वारा जारी किए गए करोड़ों रुपए के जुर्माना नोटिसों की कार्यवाही, केवल नोटिस तक ही सीमित होकर रह गई। विज्ञापन शाखा द्वारा जारी 18 करोड़ और 70 लाख के जुर्माना नोटिसों के तारतम्य में ब्याज और मूलधन राशि की वसूली कब तक होगी…? इस सवाल पर शाखा के अफसर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं।
Author – Anshul Mittal
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