मांस बिक्री पर 2 दिन का बैन, सख्त आदेश जारी
आदेश न मानने पर प्रशासन करेगा कार्रवाई

Meat Ban : प्रदेश की राजधानी भोपाल में गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन मांस मछली की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। नगर निगम ने आदेश जारी करते हुए साफ कर दिया है कि आदेश का पालन न करने वाले दुकानदारों पर लाइसेंस निरस्ती की कार्रवाई की जाएगी।
Non-veg shops closed: भोपाल में आगामी नए वर्ष के पहले माह में पड़ने वाले सरकारी अवकाशों जैसे- गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि (30 जनवरी) के दिन मांस बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इस दिन शहर की नगर-निगम सीमा में मीट, मटन, चिकन और मछली की बिक्री नहीं होगी। इस संबंध में नगर निगम ने आदेश जारी किया है। दोनों महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवसों पर नगर निगम सीमा क्षेत्र में यह आदेश प्रभावी रहेगा।
बता दें कि, ये प्रतिबंध राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अहिंसा नीति और राष्ट्रीय पर्व की गरिमा को सम्मान देने के उद्देश्य से लागू किया गया है। नगर निगम की ओर से सभी मांस विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि, जनवरी माह की दोनों तारीखों में कोई बिक्री नहीं की जा सकेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारी चालान के साथ-साथ दुकान का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, नियम तोड़ने वाले के खिलाफ पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
पब्लिक से निगम की अपील
नगर निगम की अलग-अलग टीमें इन दिनों शहर में विशेष निरीक्षण अभियान चलाएंगी और उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित दुकान से मांस जब्त किया जाएगा। निगम अधिकारियों ने मांस कारोबारियों से अपील की है कि, वे नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में सहयोग दें।




